KISAN NEWS: किसानों को 2000 रुपये की किस्त से पहले मिलेंगे 3000 रुपये, ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

किसानों को मिलेगी दोहरी सौगात

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब सरकार की ओर से किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है, पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त से पहले ही केंद्र सरकार ने रकम जारी कर दी है . किसानों के खाते में जमा कर दिया गया है. हर महीने 3000 रुपये देने का फैसला किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, केंद्र सरकार की ओर से हर महीने किसानों के खाते में 3000 रुपये की रकम ट्रांसफर की जाएगी. तो आइये जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।

बिना पैसे खर्च किए हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन, किसानों की होगी मौज, बस करना होगा ये काम

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. ताकि भविष्य में उन्हें पैसों की टेंशन कम हो सके। इसी तरह अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है तो आप बिना कोई पैसा खर्च किए हर महीने पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। किसानों को यह पेंशन पीएम किसान मानधन योजना के जरिए दी जा रही है. पीएम किसान मानधन योजना के तहत बुजुर्ग किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है.

किसानों को 2000 रुपये की किस्त से पहले मिलेंगे 3000 रुपये
किसानों को 2000 रुपये की किस्त से पहले मिलेंगे 3000 रुपये

पीएम किसान की 14वीं किस्त: जल्द आने वाले हैं पीएम किसान के 2000 रुपये, इन किसानों को मिलेगा फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम) के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये देती है. यह राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों के रूप में उपलब्ध है। किसान पीएम किसान योजना की किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं. सरकार अब तक देश के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान की 13 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है. अब जल्द ही किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर होने वाली है. माना जा रहा है कि सरकार यह किस्त जून के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है.

इन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है

  • सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • वे किसान परिवार जिनमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं-
  • संवैधानिक पदों पर हैं या पूर्व में रह चुके हैं।
  • दूसरा। पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों/एलवी (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के तहत संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी नियमित सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और श्रेणी के अलावा अन्य कर्मचारी /ग्रुप डी कर्मचारी)
  • एलवी सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर) जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।