अगर अपने Aadhar Card से लिंक नहीं किया Pan Card तो होगी काफी दिक्कतें,यहां समझें

अगर अपने Aadhar Card से लिंक नहीं किया है pancard तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि जो करदाता 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ते हैं, उन्हें 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी। इस समय सीमा का पालन नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय करने की चेतावनी भी दी गई थी।

अगर अपने Aadhar Card से लिंक नहीं किया Pan Card तो होगी काफी दिक्कतें,यहां समझें
अगर अपने Aadhar Card से लिंक नहीं किया Pan Card तो होगी काफी दिक्कतें,यहां समझें

नई दिल्ली: पैन-आधार लिंक: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वित्तीय काम से जुड़ा रास्ता पैन से होकर जाता है. पैन को Aadhar Card से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो ऐसा नहीं करता है उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब वे वे सभी काम नहीं कर पाएंगे जिनके लिए पैन अनिवार्य था।

बता दें कि पिछले साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। से 1,000 रु. क्या होगा। पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी। इस समय सीमा का पालन नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय करने की चेतावनी भी दी गई थी।

आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. अब तक 131 करोड़ Aadhar Card जारी किए जा चुके हैं। पैन-आधार लिंकिंग से ‘डुप्लिकेट’ पैन को खत्म करने और कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।

पैन-आधार लिंकिंग के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है

आधार को पैन से लिंक करने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। दोनों कार्ड के नंबर से यह काम आसानी से संभव हो जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात सिर्फ यह है कि दोनों में दी गई जानकारी एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो Aadhar Card और पैन लिंक नहीं हो पाता।

लिंक नहीं कराने पर 10 हजार का जुर्माना होगा

सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई अपना Aadhar Cardऔर पैन लिंक नहीं करवाता है तो उसके कई जरूरी काम पूरे नहीं होंगे और सरकार उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है. तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं।

आयकर विभाग ने कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, पैन कार्ड धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा करने पर 1 अप्रैल 2023 से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

जुर्माना भी लग रहा है 

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को Aadhar Card से लिंक नहीं कराया है तो अब इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। अभी आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं और इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं करते हैं तो आप एग्रीमेंट के भरोसे नहीं रहेंगे और कई अन्य सुविधाओं से भी आप नाखुश रह सकते हैं.

बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2023 तक जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है, उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड प्राप्त करने के लिए चालू रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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